बिग ब्रेकिंग न्यूज मुजफ्फरनगर ।

बिग ब्रेकिंग न्यूज मुजफ्फरनगर


 


*नई आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/परिवहन/ शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियाॅ अग्रिम आदेशों तक प्रारम्भ नही होंगी------जिला मजिस्ट्रेट* 
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 *जिन नियमों और कानून के तहत लाॅकडाउन चल रहा था वह उसी प्रकार यथास्थिति सख्ती से एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा------जिला मजिस्ट्रेट* 
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 *बिना वैध पास के आवागमन एवं बिना अनुमति किसी भी प्रकार की गतिविधियाॅ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डीय कृत्य होगी।* 
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मुजफ्फरनगर- 21 अप्रैल 2020.... जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि औद्योगिक विकास अनुभाग,लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश में सत्त प्रक्रिया उद्योगों (जिसमें चीनी मिलें पूर्व से ही संचालित है) एवं औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट बेगराजपुर स्थित औद्योगिक ईकाई को शर्तो के साथ चलाये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु आज जनपद में 07 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण जनपद मुजफ्फरनगर में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 14 हो गयी है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में लगभग 250 व्यक्तियों के भेजे गये सैम्पल प्रतीक्षारत है। प्रतीक्षारत सैम्पल का परिणाम आने पर जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ भी सकती है।
उन्होने कहा कि उक्त के दृष्टिगत पूर्व मे जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर में अब कोई नई आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/परिवहन/ शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियाॅ अग्रिम आदेशों तक प्रारम्भ नही की जायेगी। जिन नियमों और कानून के तहत लाॅकडाउन चल रहा था वह उसी प्रकार यथास्थिति सख्ती से एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। बिना वैध पास के आवागमन एवं बिना अनुमति किसी भी प्रकार की गतिविधियाॅ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डीय कृत्य होगी।