15 वर्षीय छात्र की अपहरण के बाद हत्या--दो आरोपियों को उम्र कैद
80 80 हज़ार रुपए का जुर्माना
जानसठ के ग्राम वाजिदपुर में हुई थी घटना
मुज़फ्फर नगर
गत 17 फरवरी 2013 थाना जानसठ के ग्राम वाजिदपुर में कक्षा दस के छात्र चेतन उर्फ आदित्य का अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी अर्जुन पुत्र भामा शाह व अमित उर्फ बबलू पुत्र भोपाल को उम्र कैद व 80 80 हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया है कोर्ट ने अपहरण के आरोप में दस वर्ष सज़ा दस दस हज़ार का जुर्माना हत्या में उम्रकैद व 50 50 हज़ार का जुर्माना व सबूत नष्ट करने के आरोप में सात वर्ष की सज़ा व 20 20 हज़ार का जुर्माना किया
है सभी सजाए एक साथ चलेंगी आरोपियों में अर्जुन घटना से ही जेल में था मामले की सुनवाई ए डी जे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की
गत 17 फरवरी 2013 को ग्राम वाजिदपुर का लड़का चेतन सब्ज़ी लेने जानसठ गया पर घर वापस नही लोटा लापता हो गया 20 फरवरी को उसका शव खेत मे पड़ा मिला उसकी साइकिल पास में खड़ी मिली थी आरोप था कि बालक का अपहरण के बाद गला दबा कर हत्या कर दी थी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।